Income Tax Return – इनकम टैक्स रिटर्न यानी की अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देना वो भी पूरी जानकारी के साथ। अगर आप नौकरी या फिर व्यवसाय कर रहे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न – Filing ITR भरना पड़ता होगा। इसके लिए आपके सलाहकार भी होगे जो की आपको बताते होगे लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो आपको भारी पड़ सकती है और फिर आयकर विभाग आपको नोटिस थमा देता है। इसीलिए ऐसा करते समय कुछ बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चहिये।
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रखे ये सावधानियां नहीं तो बढ़ सकती है मुश्किल – Filing ITR
- सही फॉर्म चुने
सबसे पहली बात आती है की हम सही फार्म का चुनाव नहीं कर पाते। आप अपनी केटेगरी के हिसाब से सही फ़ार्म चुने और इसके बाद ही भरकर जमा करे। सही फ़ार्म चुनने के लिए बाकायदा नियम बनाये गए है। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपका फ़ार्म रिजेक्ट हो जाता है और कई बार आपको फटकार भी सुननी पड़ती है।
- बैंक खातो और आमदनी की गलत जानकारी
ऐसा अक्सर देखने को मिलता है की हम अपने सभी बैंक खातो का उल्लेख नहीं करते है जो की हमारे लिए भारी पड़ सकता है। कई बार बैंक खाते खोलकर हम उन्हें भूल जाते है और ऐसे में आप उनका भी उल्लेख करे या तो अधिक खाते ना खुलवाए। इसके अलावा आपकी आमदनी को सही बताना सबसे बड़ी बात होती है।
आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कहा खर्च किया, कहा डोनेशन दिया, शादी में कण लगया, जमीन कितने की खरीदी आदि की जानकारी आप सही सही दे नहीं तो आपको गलत जानकारी देने पर जेल भी हो सकती है और आपके ऊपर अच्छा ख़ासा जुर्माना भी लग सकता है।
- जानकारी भरने में गलती
सही फ़ार्म चुने लेने के बाद हम जो सबसे बड़ी गलती करते है वो है हमारी जानकारियां सही ना भरने की जो की हमे भारी पड़ सकती है। रिटर्न फॉर्म में पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, डीमैट खाता, एम्पलॉयर का टेंन नंबर जैसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
इन जानकारियों को भरते समय आप ध्यान रखे और सबकुछ सही सही भरे नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है। कई बार आयकर विभाग आपके ऊपर जुर्माना भी लगाता है और आपका जो फार्म रिजेक्ट होता है वो अलग है।
- पुरानी नौकरी की जानकारी
मान लीजिए की एक वित्तीय वर्ष में आपने नौकरी बदल ली और फिर आपने टैक्स भरा और आपने पुरानी नौकरी का जिक्र नहीं किया जो की आपने अभी हाल ही में बदली है तो आपको मुश्किल हो सकती है। पुरानी नौकरी कब छोड़ी और उससे कितना पैसा कमाया ये जानकारी आपको बाकायदा आपको देनी होगी नहीं तो विभाग आपको कानूनी नोटिस थमा सकता है जो की आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा।
- खाली मकान की जानकारी
कई बार क्या होता है की हम एक से अधिक मकान खरीद लेते है और इसके बाद जब हम टैक्स भरते है तो केवल उसी मकान का जिक्र करते है जिसमे हम रह रहे होते है लेकिन दूसरे के बारे में नहीं बताते है। आपको ये गलती बहुत महगी पड़ सकती है।
आप एक से अधिक मकानों की जानकारी दे और अगर आपका दूसरा मकान खाली पड़ा है तो आप ये बताये की कितना अनुमानित किराया आपको उससे मिल सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर कार्यवाही होने की पूरी सम्भावना है।
- ब्याज का फायदा दिखाएँ
हम सबसे बड़ी गलती करते है की हम ब्याज से मिले फायदे को टैक्स भरते समय नहीं दिखाते है और ऐसे में कही ना कही हमारे समस्या बढने लगती है। फिक्स डिपोजिट में जमा पैसे से मिला ब्याज, बैंक में रखे पैसे से मिला ब्याज, डाकघर के पैसो से मिले ब्याज का व्यौरा पूरी तरह से और सही सही दे जिससे आपको समस्या नहीं आएगी।
अगर आप ऐसा नहीं करते है और विभाग ने पकड लिया तो आपको बाद में ब्याज सहित वो टैक्स जमा करवाना होता है।
- लास्ट डेट का इंतजार-31 july
हमे बार विज्ञापनों के माध्यम से विभाग बताता है की आप इस तारीख तक अपना रिटर्न जमा करवाए लेकिन हमे लगता है की अभी बहुत समस्या है और बाद में करवा देगे। इस चक्कर में कई बार आखिर समय पर आप जाते है तो भीड़ बहुत होती है या फिर ऑनलाइन करते है तो सर्वर नहीं चलता है तो आपका समय निकल जाता है और आपको मुश्किल हो जाती है और विभाग आपको पकड लेता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखे और समय रहते जमा करवाए तो बेहतर है।
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