प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के ऐतिहासिक पेंशन योजना की शुरुआत आज से होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका आगाज दिल्ली से करेंगे। योजना का लाभ देश के 5 करोड़ किसानों को मिलने की उम्मीद है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब किसानों को पेंशन देने के लिए योजना शुरू होने जा रही है।
मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह देश भर के छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के लिए 18 से 40 साल तक के किसान आवेदन कर सकेंगे।
योजना से जुडऩे के लिए किसानों को मासिक योगदान देना होगा। यह रकम उम्र बढऩे के हिसाब से बढ़ती है। इसके बाद स्कीम में 60 साल से ऊपर के किसानों को 3000 रुपये तक प्रति माह पेंशन मिलेगी।
वहीं अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50 फीसदी रकम का भुगतान मिलता रहेगा। यानी उसे 1500 रुपये मिल सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम को दी गई है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इस योजना की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का ऐलान पियूष गोयल ने बजट 2019 में किया । उन्होंने बताया कि 55₹ से ₹200 मासिक योगदान कर कामगार 60 साल की आयु होने के बाद में ₹3000 पेंशन के तौर पर पाएंगे ।
असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन मुहैया कराएगी । केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नियम व शर्ते जारी कर दी है । योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी । पेंशनर की मृत्यु अगर किसी कारण से हो जाती है तो इस पेंशन पर केवल उसके पार्टनर का हक होगा ! यानी इस प्रकार की स्थिति में बच्चों को इसका पात्र नहीं बनाया गया है ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजन में इन को मिलेगा लाभ ।
इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को ही लाभ दिया जाएगा । इनमें घर के काम करने वाले , रेहडी लगाने वाले दुकानदार , ड्राइवर, दर्जी, पलंबर, वर्कर, कृषि कामगार मोची, धोबी, चमरा कामगार आदि को शामिल किया गया है ।
PMSYMY के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए ।
1. आवेदक का आधार कार्ड
2. आवेदक का बैंक खाता
3. आवेदक असंगठित क्षेत्र का कार्यकर्ता होना चाहिए
4. आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम हो
2. आवेदक का बैंक खाता
3. आवेदक असंगठित क्षेत्र का कार्यकर्ता होना चाहिए
4. आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम हो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PMSYM) के लाभ एवं शर्तें
– मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक यह योजना असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले पर ही लागू होगी ।
– इस योजना का लाभ उठाने वाले का मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
– वर्कर की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
– पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने की स्थिति में मानधन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा
– यदि आवेदक अपने हिस्से का योगदान करने में चूक जाता है,तो वह ब्याज़ के साथ बकाया का भुगतान करने में समर्थ होगा इसकी अनुमति उसे दी जाएगी । इसका ब्याज सरकार के द्वारा तय किया जाएगा
– योजना का लाभार्थी 10 साल के भीतर योजना को छोड़ना चाहता है तो उसे केवल उसका योगदान की राशि और उस पर बैंक का ब्याज दर ही लौटाया जाएगा
-आवेदक स्कीम के चालू होने से 10 साल बाद लेकिन 60 साल के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम का पूरा पूरा लाभ दिया जाएगा
– किसी कारणवश आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना को उसका जीवन साथी चला सकता है, और योजना का लाभ भी उसे दिया जाएगा ।
– यदि आवेदक 60 साल की उम्र से पहले अस्थाई रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में असमर्थ है तो उसके पास स्क्रीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से बाहर निकलने की भी अनुमति दी जाती है
– 60 वर्ष की आयु के बाद जब आवेदक को पेंशन की रकम मिलती है तो उसमें से 50 फ़ीसदी पर उसके जीवन साथी का भी हक होता है, आवेदक के मृत्यु के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का कोई हक नहीं होता है ।
– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में
सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान है ।
सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान है ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितना निवेश करना होगा ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 28 वर्ष आयु के लोगों को हर महीने 55 से 200 रुपए तक जमा करने हो सकते हैं जिसका लिस्ट इस प्रकार से दिया गया है ।
नीचे के लिस्ट से आपको काफी मदद मिलेगी इसे जरूर देखें ।
व्यक्ति की आयु ( वर्ष मे ) | व्यक्ति द्वारा जमा रुपये | सरकार द्वारा जमा रुपये |
18 | 55 | 55 |
19 | 58 | 58 |
20 | 61 | 61 |
21 | 64 | 64 |
22 | 68 | 68 |
23 | 72 | 72 |
24 | 76 | 76 |
25 | 80 | 80 |
26 | 85 | 85 |
27 | 90 | 90 |
28 | 95 | 95 |
29 | 100 | 100 |
30 | 105 | 105 |
31 | 110 | 110 |
32 | 120 | 120 |
33 | 130 | 130 |
34 | 140 | 140 |
35 | 150 | 150 |
36 | 160 | 160 |
37 | 170 | 170 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन । APPLY FOR PRADHAN MANTRI SHRAMYOGI MANDHAN YOJANA
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरूहो चूका है .
ऑनलाइन आवेदन के लिए निकटतम CSC केंद्र से संपर्क करें .