कोरोना बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य…..स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश… बिना फेस कवर या मास्क से बाहर निकले, तो हो सकती है गिरफ्तारी …
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने बगैर घूमने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर, ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की नसीहत, उपलब्ध नहीं होने पर होम मेड मास्क का किया जा सकेगा इस्तेमाल, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
दूध, सब्जी जैसे जरूरी सामान खरीदने भी यदि आप बाहर जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपको मास्क लगाना होगा.
आदेश पढ़िये-----
छत्तीसगढ़ में 8 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि मास्क नहीं होने गमछा,रुमाल,दुपट्टा से चेहरा ढंकने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सकरार ने भी ऐसा आदेश जारी किया था।
इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य करदिया गया था। दिल्ली सरकार के अलावे महाराष्ट्र सरकार के अलावे चंडीगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पहले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुगंसत प्रावधानों के अंतगर्तजारी किया गया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 की धारा 71 (1) में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक स्थलों में निकलने समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में घर पर बने तीन परतों वाले मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है.
अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो_______
इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिये, जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो।मास्क उपलब्ध नहीं होने के हालात में गमछा, दुपट्टा, रूमाल का इस्तेमाल किए जाने की नसीहत दी गई है.
राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट या छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजेज के नियम के मुताबिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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