थाना भाटापारा शहर-विभिन्न सोशल मिडिया पर महिला एवं बच्चो से संबंधित किये जा रहे अपराधो की जांच भारत सरकार के विभिन्न शाखा के माध्यम से चाइल्ड पोर्नो ग्राफी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर पर अपनी नजर बनाए हुई है साथ ही यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करता है या उससे किसी जुड़ी हुई सामग्री को आदान प्रदान करता है वायरल करता है तो उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करना है। सरकार द्वारा सोशल मिडिया में किसी महिला या बच्चों पर पोर्नोग्रापी को मोबाईल में अपलोड, डाउनलोड व शेयर करने पर रोक लगाया गया है उसके उपरांत भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा उक्त प्रकार की हरकत कर अन्य व्यक्तियों के मोबाईल में शेयर किया जा रहा है।
पहला मामला
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का मामला भाटापारा में सामने आने पर तीन दिन पहले 01 आरोपी को थाना भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था आज फिर चाईल्ड पोर्नोग्रापी के मामले में आरोपी अमरदास लहरे के मोबाईल को कब्जे में लेकर चेक करने पर आरोपी अमरदास लहरे के द्वारा अपने मोबाईल फोन में नाबालिक बच्चे का अश्लील विडियो को वर्ष 2020 में इस्टाग्राम से दूसरे मोबाईल पर अन्य लोग को भेजना पाया गया है जिसे सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है। आरोपी के कब्जा से उक्त कृत्य में उपयोग किया गया एक नग मोबाईल को सीम नंबर सहित जप्त किया गया तथा धारा 67 बी IT एक्ट के तहत अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 24/05/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आई के एलेसेला ने जिला के सभी थाना प्रभारी को महिला एवं बच्चो के प्रति अपराधिक घटना पर त्वरित कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है । वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देश पर थाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 178/2021 धारा 67बी IT एक्ट के आरोपी अमर दास लहरे पिता गंगूराम लहरे उम्र 40 साल पता संत रविदास वार्ड भाटापारा को दिनांक 24/05/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
दूसरा मामला
थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाज़ार पुलिस द्वारा 03 लोगो को किया अलग अलग मामले में किया गिरफ्तार
इन्स्टाग्राम एप के माध्यम से बच्चों के अश्लील विडियो वायरल करना पड़ा भारी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना या उससे जुड़े सामग्री को किसी को भेजना प्रतिबंधित किया गया है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने यह सर्च करने वाले के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामलों में 03 लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया गया है जिनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार के अपराध क्र 276,277,278/2021 धारा 67बी आई टी एक्ट के आरोपीयों को रिमाण्ड पेश किया गया।
नाम आरोपीगण – 01. युगल किशोर यादव निवासी सिविल लाईन बलौदाबाजार
02. संजीव यादव निवासी बलौदाबाजार
03. सुभम सोनी निवासी पुरानी बस्ती बलौदाबाजार
इसी तारतम्य में वर्ष 2020 में 01. युगल किशोर यादव 02. संजीव यादव 03. सुभम सोनी के द्वारा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल किया गया था। जिस पर उक्त आरोपियों से पूछताछ कर मोबाइल फोन को चेक किया गया जो इंस्टाग्राम पर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो को डाउनलोड करना और वायरल करना पाया गया। तीनों आरोपियों से उपयोग किए गए मोबाइल और सिम जप्त किया गया तीनों आरोपियों के खिलाफ पृथक पृथक से धारा 67th आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है ।
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