आज छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किये जा रहे एक नई योजना के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,जिसके अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 6000 रूपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा |
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है । छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है । रवि सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है ।
कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं इनमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होते हैं राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य-
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त जिलों में होगा जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू रहेगी । ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना तथा उनके शुद्ध आय में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता-
इस योजना के अंतर्गत अंतिम रूप से चिन्ह अंकित परिवार के मुखिया को ₹6000 प्रतिवर्ष एक या दो किश्तों में दी जाएगी । अनुदान सहायता की राशि चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा की जाएगी।
हितग्राही परिवार की पात्रता-
♦ योजना अंतर्गत कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2021 होगा अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।
♦ हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
♦ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सभी मूलनिवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।
♦ कृषि भूमि ही परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से अधिक सिंचित भूमि धारित है अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार है उसमें भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी तब वह परिवार भूमिहीन परिवार के सूची के पृथक हो जाएगा।
♦ आवासीय प्रयोजन हेतु धारी भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।
♦ यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के द्वारा प्रदत अनुसार नवीन आवेदन योजना अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।
♦ वहीं यदि पंजीकृत हितग्राही के परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर यदि अनुदान सहायता राशि प्राप्त किया जाता है तो बाद में भूराजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूली किया जाएगा।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आवेदन कब और कैसे करें-
इच्छुक हितग्राही परिवार दिनांक 1 .09. 2021 से दिनांक 30 11. 2021 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। वही हितग्राही को आवेदन के साथ आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति .मोबाइल नम्बर सहित ग्राम पंचायत के सचिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसकी पावती ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दिया जायेगा |