स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति


प्रदेश में स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक) को पुनर्नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा 15 जून 2012 के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद समय-समय पर शासन द्वारा इन निर्देशों में संशोधन किए गए। 

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