छत्तीसगढ़ शाशन की श्रमिक हितैषी योजनाएं
शिक्षा से लेकर इलाज में निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं का निर्माण श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। मंडल की मिनीमाता महतारी जतन योजना में निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव पर एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
प्रसूति सहायता के लिए महिला श्रमिकों को 20 हजार रूपये का लाभ
महिला श्रमिक नजदीकी च्वाईस सेंटर में करा सकते है पंजीयन
राज्य शासन द्वारा लागू मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला निर्माण श्रमिकों के लिए लाभदायक है। इस योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि के रूप में 20 हजार रूपये एकमुश्त देने का प्रावधान है। यह राशि महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों के प्रसव के लिए दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पहले पंजीयन होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा मूल दस्तावेज के साथ आनलाईन आवेदन करना होगा।
इसी तरह मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये प्रोत्साहन व सहायता राशि मिलेगी। पात्रता के अनुसार लड़की के पिता या माता अथवा दोनों को कम से कम एक वर्ष की अवधि से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 21 वर्ष से अधिक न हो। वह अविवाहित हो और एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । अन्य योजनाओं के माध्यम से भी निर्माण श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है।
श्रमिक हितैषी योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख श्रमिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उद्देश्य यह है कि असंगठित श्रमिकों के बच्चों, परिवारों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिले। मेधावी छात्र-छात्रा और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं-12वीं में छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 5,500 रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
श्रमिक जो भवन निर्माण, सडक निर्माण कार्य में शासकीय या निजी क्षेत्र में 90 दिन का कार्य किया हो ऐसे श्रमिक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ठेकेदार का प्रमाण पत्र के साथ किसी भी च्वाईस सेंटर में 30 रूपये का शुल्क चुकाकर आवेदन कर सकते है। इन श्रमिकों में रेजा, कुली, राजमिस्त्री, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, करपेंटर, पत्थर काटने वाले, फिटर, वेंडर, मैकेनिक, कुंए खोदने वाले, वेल्ंिडग करने वाले, मुख्य मजदूर, स्प्र मैन, लोहार, मिश्रण करने वाले, पंप आपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्य में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, चट्टान तोडने वाले, बांध पुल निर्माण मे लगे मजदूर, ईट भट्ठा निर्माण मे लगे मजदूर शामिल है।
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सरकारी योजना